मऊगंज में खाकी वर्दी हुई शर्मशार जनता की सेवा भूल कर सत्ता की बनी गुलाम सियासत हुई गरम आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू
संवादाता (म.प्र.) रीवा मऊगंज :- बात हो आपके नवीन जनपद मऊगंज में जहां रक्षक बन चुके हैं भक्षक जनता की सेवा में चौबीस घंटे तत्परता दिखाने वाली खाकी अब सत्ता की हनक में गुलाम बन चुकी है ।
जी हां बात मऊगंज जनपद पुलिस अधीक्षक रसना ठाकुर के दिशा-निर्देश पर जहां पुलिस बल जनता की सेवा में तत्परता दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी आज वही रसना ठाकुर के दिशा-निर्देश के खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं है एडिशनल एसपी एवं एसडीओपी अंकिता शुल्या अब पूरी तरह से भाजपा विधायक के इशारे में आखिर क्यों।
बताते चलें 21 सितम्बर देर रात तक छोटे हर व्यापारियों को पूरे पांच घंटे बिना किसी कारण के थाने में सत्ता की हनक से बिठाया गया जानकारी के सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार भाजपा विधायक प्रदीप पटेल अपने सत्ता की हनक से एडिशनल एसपी एवं एसडीओपी अंकिता शुल्या एवं थाना प्रभारी अनिल काकडे के सहयोग से छोटे व्यापारी को थाने में लाया गया विधायक प्रदीप पटेल ने रात ग्यारह बजे तक एसडीओपी अंकिता शुल्या से वार्तालाप करते हुए मौजूद पाए गए ।
पत्रकार द्वारा जब इस सन्दर्भ में थाने से जानकारी लेने के लिए अनिल काकेड से मुलाकात करने की कोशिश की गई तो वह क्षेत्र में दौरा पर थे जहां टेलीफोन के माध्यम से सम्पर्क किया गया तो बिना किसी जानकारी के वह सिर्फ एक बात उन्होंने कहा की कुछ देर से छोड़ दिया जाएगा और फोन रख दिया गया जब इस सन्दर्भ में एसडीओ अंकिता शुल्या से पत्रकार द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए टेलीफोन के माध्यम से सम्पर्क किया गया तो वह भी दो शब्द बोली की थाने से इस सन्दर्भ की जानकारी आप ले और फोन रख दिया ।
जानकारी के मुताबिक सभी छोटे व्यापारी लगभग अंडा मुर्गा की छोटी दुकान के संचालक है
ऐसे में गौरतलब है कि आबकारी अधिनियम की धारा 36 (च) के तहत, खुले में शराब पीने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है. इस धारा के तहत, शराब पीने वालों पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर जुर्माना नहीं दिया जाता, तो एक महीने की जेल हो सकती है.
तो वही आबकारी अधिनियम की धारा 36 के तहत, अगर कोई व्यक्ति बिना वैध अधिकार के किसी मादक द्रव्य को अपने कब्ज़े में रखता है, तो उसे कारावास या जुर्माना हो सकता है। जिस पर देखना होगा कि अंडा मुर्गा कारोबारी मेडिकल उपरांत आबकारी एक्ट 36 (c) में फिट बैठते है की 36 में इस बात का पता मामला कोर्ट में पहुंचने पर चलेगा। लेकिन ऐसा कुछ मामला सामने नहीं आया अब तक
लेकिन प्रशासन के द्वारा बिना किसी नोटिफिकेशन या नोटिस के एक साथ सभी छोटे व्यापारी को थाने में लाकर पांच घंटे बिठा गया।
सभी व्यापारियों में भाजपा विधायक प्रदीप पटेल एवं खाकी वर्दी की इस गलत तरीके से कार्य करने में एक आक्रोश देखने को मिला है एक अलग चर्चा का मौहाल बन चुका है जहां पर जनता की रक्षक अब पूरी तरह से सत्ता की हनक और अपनी ड्यूटी के लिए ग़ुलाम बन चुकी है ।
मऊगंज में भाजपा विधायक प्रदीप पटेल पर पूर्व कांग्रेस विधायक सुखेन्द्र सिंह बन्ना ने साधा निशाना सियासत हुई गरम आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के छोटे व्यापारी के साथ ग़लत कृत्य करने का पूर्व कांग्रेस विधायक सुखेन्द्र सिंह बन्ना ने लगाया गम्भीर आरोप सुखेन्द्र सिंह बन्ना ने कहां भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं कार्यशैली निंदनीय है और विधायक प्रदीप पटेल सत्ता की हनक से जनता की सेवा करने वाले पुलिस बल भी सत्ता की गुलाम बन चुकी है
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