
रात को नोटिस दिया, सुबह मकान गिराया, प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर की कार्रवाई
सिंगरौली के विंध्यनगर क्षेत्र के ढोटी में बुधवार को प्रशासन ने जमीन विवाद मामले में कार्रवाई की। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक मकान को ढहा दिया। वीरेंद्र कुमार उपाध्याय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि दुर्गावती पांडेय ने उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट ने प्रशासन को दुर्गावती पांडेय को बेदखल कर वीरेंद्र को कब्जा देने का आदेश दिया।
जमीन विवाद में प्रशासन ने जब हाईकोर्ट के आदेश पर दुर्गावती पांडेय का मकान तोड़ना शुरू किया, तभी वे तनाव से दुर्गावती बेहोश हो गई। आनन-फानन में परिजन और पुलिस उन्हें जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। फिलहाल, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद परिवारजन और ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला।
बिना मौका दिए प्रशासन ने गिराया मकान
दुर्गावती के बेटे राकेश पांडेय का कहना है कि उन्होंने वीरेंद्र को 85 डिसमिल जमीन बेची थी, लेकिन 10 डिसमिल जमीन नहीं बेची थी। उनका आरोप है कि प्रशासन ने कल रात नोटिस चिपकाया। सुबह मकान ढहा दिया गया।
इनका कहना है।
एसडीएम सिंगरौली सृजन वर्मा ने कहा कि वे सिर्फ न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी को आपत्ति है, तो वह न्यायालय
जा सकते हैं।