यह आदेश सभी राजकीय, सहायता प्राप्त, सीबीएसई और सीआईएससीई से संबद्ध स्कूलों पर भी लागू रहेगा। बच्चे घर से पढ़ाई करेंगे, लेकिन नगर क्षेत्र के परिषदीय स्कूल से संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं लागू होगा ये आदेश
यहां डीबीटी, अपार आईडी सीडिंग, स्कूलों के मरम्मत का काम होगा। स्कूल बंदी का आदेश ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों पर नहीं लागू होगा। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे। सभी शिक्षक और विद्यार्थियों स्कूल जाना है।
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