संवाददाता उ.प्र. आगरा: आगरा में चुनाव में नामांकन से लेकर अब तक हुए खर्च का ब्योरा नहीं बताने पर फतेहपुर सीकरी से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर सहित 6 प्रत्याशियों को रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) ने शुक्रवार को नोटिस जारी किया है।
नोटिस मिलने के 48 घंटे में प्रत्याशियों को जवाब देना होगा। जवाब नहीं देने पर उनकी वाहन व अन्य अनुमतियां निरस्त हो सकती हैं। केस भी दर्ज कराया जा सकता है।
प्रत्याशियों के खर्च का मीटर शुरू हो चुका है। खर्च रजिस्टर का प्रथम सत्यापन 25 अप्रैल को कलेक्ट्रेट में हुआ था। व्यय प्रेक्षक ने प्रत्याशियों को खर्च रजिस्टर प्रस्तुत करने के लिए फोन व व्हाट्सएप से सूचना भेजी थी। तय तिथि पर भाजपा सहित अन्य प्रत्याशी हाजिर नहीं हुए, न ही उनके चुनाव अभिकर्ता आए।
रिटर्निंग ऑफिसर ने फतेहपुर सीकरी से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर, आगरा लोकसभा सीट से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) प्रत्याशी आराम सिंह, भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार, आदर्श समाज पार्टी प्रत्याशी चंद्रपाल और निर्दलीय हस्नूराम आंबेडकरी व महेंद्र सिंह को नोटिस जारी किए हैं। तय अवधि में जवाब नहीं देने पर आईपीसी की धारा 171 (झ) के तहत कार्रवाई करते हुए सक्षम न्यायालय में प्रत्याशियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
29 अप्रैल व 3 मई को फिर जांच
अब दूसरी बार खर्च रजिस्टर का सत्यापन 29 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण का सत्यापन 3 मई को होगा। 7 मई को आगरा व फतेहपुर सीकरी सीट के लिए वोट डाले जाएंगे।
95 लाख हो गई खर्च की सीमा
लोकसभा प्रत्याशियों के खर्च की सीमा पिछले 30 साल में बढ़कर 95 लाख रुपये तक पहुंच गई है। अब एक प्रत्याशी अधिकतम 95 लाख रुपये खर्च कर सकता है। 1994 में यह सीमा 1.50 लाख रुपये थी। 1996 में 4.50 लाख हो गई। 1998 में 15 लाख, 2004 में 25 लाख और 2014 में 70 लाख रुपये थी।