
अवैध रेत का परिवहन कर रहे एक हाईवा सहित तीन ट्रैक्टर पर एसडीओपी देवसर ने की कार्रवाई
जियावन में हो रहे अवैध रेत उत्खनन के मांमले में सिंगरौली मिरर ने प्रमुखता से चलाया था ख़बर
जिले के देवसर में जियावन थाना अंतर्गत हो रहे अवैध उत्खनन रेत का जिस तरह से हो रहा है ऐसा लग रहा है मानाे इन अवैध उत्खननकर्ताओं के हौसले बुलंद है जिन्हें न तो इन्हें प्रशासन का डर है और नही पुलिस का। रात दिन चल रहे इस अवैध उत्खनन से जहां नदियां का सीना छल्ली करते जा रहे इससे तो साफ है कि इन्हें कोई रोकने वाला नहीं दिख रहा है। हालांकि सिंगरौली मिरर ने जियावन के सहुआर में हो रहे रेत के अवैध उत्खनन को प्रमुखता से लिया और खबर प्रकाशित किया जिससे प्रशासनिक अमला सतर्क हुआ और उन पर कार्रवाई किया। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा योगदान एसडीओपी देवसर का रहा जिससे इन रेत के अवैध कारोबारियों पर शिकंजा कसा गया है। सूत्रों की माने तो अगर पुलिस विभाग अपने हरकत में आ जाये तो इन अवैध रेत के कारोबार पर जरूर लगाम लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है और कुछ दिनों बाद ही यह अवैध कारोबार फिर से अपने धंधे में लग नदियों का सीना मशीनों से छल्ली करते रहते हैं।
एसडीओपी देवसर ने टीम गठित कर की कार्रवाई
मिली जानकारी में बताया गया कि अवैध रेत उत्खनन परिवहन के संबंध में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर एसडीओपी देवसर श्रीमती गायत्री तिवारी एवं थाना प्रभारी जियावन डां.ज्ञानेन्द्र सिह व विशेष पुलिस टीम के साथ रवाना हुई। थाना जियावन क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन करते हुये एक हाईवा व 3 ट्रेक्टर रेता लोड किये हुये पाए गए। जिसके संबंध में पूछतांछ करने पर कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया जिस पर थाना प्रभारी जियावन को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया जहाँ से थाना प्रभारी जियावन की विशेष पुलिस टीम द्वारा हाईवा क्र. UP64BT4389 का चालक शिवनरायण बैस पिता रामबली बैस उम्र 23 वर्ष निवासी मनिहारी थाना बरगवां जिला सिंगरौली (म.प्र.) एवं साथी गोलू यादव तथा 03 ट्रेक्टर 01. बिना नम्बर नीले रंग सोनालिका कम्पनी का चालक रमेश कुमार पिता लक्षिमन रावत उम्र 19 वर्ष निवासी बसहा थाना जियावन तथा ट्रेक्टर का मालिक सोनू दूबे का होना बताया। दूसरा ट्रेक्टर का चालक आशीष तिवारी पिता संजय तिवारी निवासी सहुआर थाना जियावन का होना बताया। तीसरा ट्रेक्टर का चालक ट्रेक्टर छोड कर भाग गया है। हाईवा/ट्रेक्टरो के आरोपी चालको/वाहन स्वामी का यह कृत्य धारा 303(2), 317(5) बी.एन.एस.एवं 4/21 खनिज अधिनियम का अपराध का पाये जाने से उपरोक्त हाईवा /टरेक्टर को जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया। तथा वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्रवाई में श्रीमती गायत्री तिवारी एसडीओपी देवसर एवं थाना प्रभारी जियावन डां. ज्ञानेन्द्र सिह, एवं गठित विशेष पुलिस टीम का योगदान रहा है।