 
        जवाहर यादव हत्याकांड में आजीवन कारावास काट रहे कपिल मुनि की पैरोल को जेल प्रशासन ने रखा गुप्त, डीएम निरीक्षण में हुआ खुलासा
ब्यूरो रिपोर्ट
नैनी (प्रयागराज)।- पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया को शासन ने बेटी की शादी में शामिल होने के लिए एक माह की पैरोल प्रदान की है। वे गुरुवार को नैनी केंद्रीय कारागार से सशर्त रिहा हुए। उनकी रिहाई की जानकारी जेल और जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से गुप्त रखी थी, जो शुक्रवार को डीएम निरीक्षण के दौरान सामने आई।
शासन से सशर्त पैरोल मंजूर,-
कपिल मुनि को पैरोल देते हुए शासन ने कई शर्तें लागू की हैं। इनमें निज निवास वाले थाने में नियमित उपस्थिति दर्ज कराना, शांति व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि से दूर रहना शामिल है। सूत्रों के अनुसार, 10 अक्टूबर को शासन ने एक माह की पैरोल का आदेश जारी किया था।
जवाहर यादव हत्याकांड के दोषी हैं करवरिया बंधु
ज्ञात हो कि 13 अगस्त 1996 को प्रयागराज के सिविल लाइंस क्षेत्र में हुए जवाहर यादव हत्याकांड में कपिल मुनि करवरिया, उनके भाई पूर्व विधायक उदयभान करवरिया और सूरजभान करवरिया समेत चार लोगों को नवंबर 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
तब से तीनों भाई नैनी केंद्रीय कारागार में सजा काट रहे थे। हालांकि अच्छे चाल-चलन के आधार पर उदयभान करवरिया की सजा जुलाई 2024 में माफ कर दी गई, जिसके बाद वे जेल से बाहर आ गए।
बेटी की शादी नवंबर में, शासन ने दी राहत-
कपिल मुनि की बेटी की शादी नवंबर माह में निर्धारित है। इसी पारिवारिक कारण से उन्होंने शासन से पैरोल की मांग की थी, जिसे स्वीकार कर उन्हें एक महीने की राहत दी गई है।
गुप्त रूप से हुई रिहाई-
वरिष्ठ जेल अधीक्षक विजय विक्रम सिंह ने बताया कि सुरक्षा कारणों के चलते पूर्व सांसद की रिहाई की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी। शासन के आदेश पर उन्हें गुरुवार को केंद्रीय कारागार से रिहा कर उनके आवास भेजा गया।

 
         
         
        