Model Code of Conduct implemented in Mauganj for three-tier Panchayat by-election 2025, administration on alert
चुनावी क्षेत्रों में शस्त्र लाइसेंस निलंबित, पोस्टर-बैनर हटाने के निर्देश, मतदान से 48 घंटे पहले लाउडस्पीकर पर पूर्ण प्रतिबंध
संवाददाता- मुस्ताक अहमद
Mauganj मऊगंज।- त्रि-स्तरीय पंचायत उप-निर्वाचन 2025 (उत्तराद्ध) को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार जैन ने संबंधित पंचायत एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। इसके साथ ही जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जिला मऊगंज के जनपद पंचायत मऊगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत पन्नी में सरपंच पद तथा पंच पद के लिए ग्राम पंचायत गोंदरी अम्बिकाराम (वार्ड क्रमांक 12), सेमरिया कुंजबिहारी (वार्ड क्रमांक 2), उमरी (वार्ड क्रमांक 6) एवं बहेराडाबर (वार्ड क्रमांक 4) में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संबंधित क्षेत्रों में अवैध रूप से शस्त्र, बारूद अथवा विस्फोटक पदार्थ रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक किसी भी प्रकार के सवारी वाहन से ले जाना निर्वाचन नियमों के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार संपत्ति विरूपण रोकने के लिए विशेष दलों का गठन किया गया है। ये दल लगातार अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर सार्वजनिक एवं शासकीय संपत्तियों पर लगे पोस्टर, बैनर, नारे और होर्डिंग्स को हटाएंगे तथा नई अवैध प्रचार सामग्री लगाने से रोकेंगे।
कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए जिला दण्डाधिकारी ने शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित क्षेत्रों के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। साथ ही उन्हें तीन दिवस के भीतर अपने शस्त्र संबंधित थानों में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके।
