
अवैध कब्जे का मामला, बेदखली और क्षतिपूर्ति का आदेश
📌 रिपोर्टर: शिवम शुक्ला
📍 शंकरगढ़, प्रयागराज – नगर पंचायत शंकरगढ़ के अध्यक्ष के पति छेदीलाल कोटार्य के खिलाफ तहसीलदार बारा द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। तहसील प्रशासन ने उन्हें शंकरगढ़ स्थित खलिहान की भूमि से बेदखल करने और ₹14,364 की क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश पारित किया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत की गई है।
सूत्रों के अनुसार, छेदीलाल कोटार्य ने सार्वजनिक खलिहान की जमीन पर अवैध रूप से मकान बनाकर कब्जा कर लिया था। इस मामले में ग्राम सभा की शिकायत पर तहसीलदार न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसमें जांच के बाद अवैध कब्जे की पुष्टि हुई।
तहसीलदार के इस आदेश से शंकरगढ़ के नागरिकों में न्याय की उम्मीद जगी है। लंबे समय से इस भूमि को मुक्त कराने की मांग कर रहे लोगों में आदेश के बाद खुशी की लहर दौड़ गई है। शिकायतकर्ता घनश्याम प्रसाद केसरवानी ने बताया कि तहसीलदार न्यायालय का आदेश आने के बावजूद अभी तक प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखी है, पर उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही अतिक्रमण हटेगा।
इस फैसले के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष पति के अन्य कथित कारनामों की भी परतें खुलने लगी हैं। सूत्रों के मुताबिक, उन पर और भी कई जगहों पर अवैध निर्माण, भूमि कब्जा और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ सकते हैं।
अब देखना यह होगा कि तहसील प्रशासन इन आरोपों पर क्या अगला कदम उठाता है, और नगर पंचायत अध्यक्ष के परिवार की कथित मनमानी पर किस तरह से अंकुश लगाया जाता है। दूसरी ओर, छेदीलाल कोटार्य के समर्थकों में इस कार्रवाई से मायूसी और हताशा देखने को मिल रही है।